झारखण्ड राज्य सरकार ने सूखा ग्रस्त क्षेत्र के किसानों को फसल राहत योजना के तहत बीमा करने के लिए अपील किया गया है। ताकि योग्य किसानों को सूखा से नुकसान से कुछ राहत मिल सके। विभाग द्वारा इसके लिए ऑनलाइन आवेदन माँगा गया है, जिससे किसान भाई खुद या फिर किसी प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करा सकते है। आवेदन करने से पहले आवेदक को कुछ महत्तपूर्ण दस्तावेज की भी आवश्यकता पड़ेगी। जिसे इस लेख के नीचे सेक्शन में बताया गया है।
Scheme | Jharkhand Rajay Fasal Rahat Yojana |
State | Jharkhand |
Email ID | jrfryhelpdesk@gmail.com |
Fasal | Rabi |
Website URL (Official) | jrfry.jharkhand.gov.in |
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना क्या है?
राज्य सरकार द्वारा इस साल वर्षा कमी की वजह हेमन्त सरकार ने सभी किसानों को राहत राशि प्रदान करने का फैसला लिया है। परन्तु राज्य भर में सभी किसानों को राशि नहीं दिया जायेगा। जिन क्षेत्र में इस वर्ष बारिश कम हुई है, उन क्षेत्र के किसानों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन माँगा गया था। यदि आप भी एक किसान है और आपके क्षेत्र में इस वर्ष बारिश कम हुई हो तो जरूर झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना का लाभ लेना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन का प्रक्रिया
- पहले आवेदक को रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- OTP वेरीफाई के बाद पोर्टल में लॉगिन करना है।
- आवेदन फॉर्म को भरना है। जिसमें व्यक्तिगत विवरण,आधार/पासबुक फाइल अपलोड करना है।
- भूमि विवरण को लिखना है और रैयत फाइल अपलोड करे। जिसमें भू-प्रमाण पत्र,वंशावली,पट्टा,घोषणा पत्र आदि।
- इसके बाद फसल विवरण को भरे और फाइनल सबमिट करे। (नोट: Receipt का प्रिंट आउट जरूर निकालें)
योजना का उद्देश्य
सभी योजनाओं को किसी न किसी उद्देश्य से ही लागू किया जाता है। झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना का भी उद्देश्य है की योग्य किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाया जाएँ। चूँकि योजना के नाम से मालूम होता है की ये किसान और फसल से सबंधित है। अर्थात इस योजना का लाभ केवल किसान श्रेणी के लोग ही ले सकते है जो धान खेती करते है।
फसल राहत योजना के लिए फॉर्म डाउनलोड
झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना आवेदन पूर्ण करने के लिए फॉर्म की आवश्यकता होती है। जिसे कलम में भरने के बाद अपने पंचायत के मुखिया से उसमें हस्ताक्षर और स्टाम्प लगवाना होगा। फॉर्म भी दो प्रकार का उपलब्ध है आप अपने योग्य अनुसार चयन कर प्रिंट करा सकते है।
FAQs:
नहीं, इस साल जिन क्षेत्र में औसत बारिस यानि वर्षा की कमी नहीं हुई है। इन क्षेत्र के किसानों को योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
ऐसे स्थिति में किसान के आवेदन भरते वक्त ज़मीन विवरण के अनुसार वंशवाली दर्शाना होगा तथा आवेदन फॉर्म में अपलोड करना है।
नहीं, विभाग ने इसके लिए उन क्षेत्र का जाँच किया है और कमी की प्रतिशत के आधार पर राशि दी जाएगी।
फॉर्म भरने के लिए सीएससी आईडी की आवश्यकता नहीं होती है। कोई यूजर ऑनलाइन ऑफिसियल वेबसाइट आवेदन भर सकता है।