झारखण्ड राज्य सरकार ने सभी वृद्वावस्था,निराश्रित महिला,HIV /AIDS आदि के लिए “सर्वजन पेंशन योजना” को शुरू किया है। ताकि राज्य के सभी योग्य पेंशनधारियो को योजना का सही से लाभ प्राप्त हो। इसके लिए विभाग ने ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भी जमा करने का मौका दिया गया है। यदि आपके भी परिवार में कोई योग्य आवेदक मौजूद है तो “Jharkhand Sarvajan Pension Yojana” आवेदन फॉर्म को भर कर जरूर जमा करे।
Yojana | Sarvajan Pension Yojana |
State | Jharkhand |
Form Type | |
Application | Offline |
सर्वजन पेंशन योजना क्या है?
राज्य में आज के समय पर भी सभी पेंशन के लिए योग्य हैं उन्हें लाभ नहीं मिलता है। विभाग द्वारा पेंशन के लिए योग्य आवेदक को सहायता राशि प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी आवेदक को सर्वजन पेंशन योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। यदि आपके घर में कोई सदस्य है जो योजना के योग्यता अनुसार सभी शर्ते को पूरा करता है तो ऑफलाइन आवेदन को भरना चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- आवेदन फॉर्म
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र (Voter Card)
- बैंक पासबुक
- जॉब कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
नोट: यदि आवेदक विधवा हो तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र छायाप्रति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दिव्यांग,HIV /AIDS आदि के आवेदक को सबंधित प्रमाण पत्र की जरूरत होगी।
फॉर्म को डाउनलोड करे
इच्छुक यूजर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भी डाउनलोड एवं प्रिंट कर सकते है। जिसे पहले Preview के रूप में शो किया गया है।
Form Download PDF | Get Here |
आवेदन हेतु योग्यता
- आवेदक झारखण्ड स्थायी निवासी हो।
- उम्र आवेदक का वृद्वा पेंशन के लिए कम से कम 60 वर्ष होना चाहिए।
- राज्य / केंद्र सरकार में कार्यरत न हो।
- आयकर अदा करने वाले परिवार से सबंध नहीं रखता है।
योजना का उद्देश्य
सरकार प्रति माह सहायता राशि के तौर पर लाभुक के बैंक खाते में पैसा को डाल देती है। जिसका उपयोग लाभुक अपने घरेलू खर्च हेतु उपयोग करते है। क्योंकि जब आवेदक की उम्र ज्यादा हो जाती है तो काम कर अपने परिवार के दैनिक आवश्यकता के खर्चे को पूरा करने में असमर्थ होता है। इसके अलावा आज के समय में पुत्र परिवार द्वारा भी कभी-कभी खास ध्यान नहीं दिया जाता है जो बहुत ही दुःख की बात है। ऐसे परिस्थिति में लाभुक के लिए पेंशन का राशि ही सहारा होता है।
FAQs
आवेदन फॉर्म को आप अपने ब्लॉक / तहसील में जमा कर सकते है। इसके अलावा ग्राम सेवक,मुखिया,वार्ड आदि की मदत से भी जमा करा सकते है।
सबसे पहले आवेदन फॉर्म को प्रिंट कर निकाल सकते है या फिर फॉर्म को दूकान से खरीद सकते है। इसके बाद फॉर्म को आवेदक के विवरण के अनुसार भर लेना है।
चूँकि ये आवेदन फॉर्म ऑफलाइन विधि से आवेदन करना पड़ रहा है। इसलिए इसका स्टेटस ऑनलाइन तो चेक नहीं कर पाएंगे।